सनातन धर्म बोर्ड

निरीक्षण निकायों के लिए नियम एवं शर्तें

प्रणाली प्रबंधन (System Management)

सनातन धर्मा एक्रेडिटेशन बोर्ड्स (जिसे आगे “SDAB” कहा जाएगा) अपने मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकायों (Inspection Bodies) से अपेक्षा करता है कि वे SDAB अनुबंध, Notice of Understanding, कार्य प्रक्रियाओं तथा अपने स्वयं के प्रबंधन तंत्र का पालन ISO/IEC 17020 (या SDAB द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी संशोधित मानक) के अनुसार करें।


1. प्रणाली प्रबंधन (System Management)

1.1

सनातन धर्मा एक्रेडिटेशन बोर्ड्स (आगे “SDAB” कहलाएगा) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी निरीक्षण निकाय (Inspection Bodies) SDAB अनुबंध, Notice of Understanding, निर्धारित कार्य प्रक्रियाओं तथा अपने स्वयं के प्रबंधन प्रणाली का ISO/IEC 17020 (या SDAB द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी उत्तरवर्ती मानक) के अनुरूप पालन करेंगे।

1.2

निरीक्षण निकाय समय-समय पर SDAB द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अनुपालन (Compliance) के पर्याप्त एवं उचित प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

यदि कोई निरीक्षण निकाय संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो SDAB अतिरिक्त मान्यता प्रबंधन (Accreditation Management) निरीक्षण या सत्यापन दौरे आयोजित कर सकता है। ऐसे सभी दौरे उस समय लागू शुल्क के अनुसार देय होंगे।

1.3

जब तक SDAB एवं निरीक्षण निकाय के मध्य लिखित पत्राचार में अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, ऐसे निरीक्षणों हेतु मानक शुल्क प्रति मिनट तीन अमेरिकी डॉलर एवं सतहत्तर सेंट (USD 3.77) होगा।

शुल्क की गणना के उद्देश्य से एक मानक कार्य दिवस 185 मिनट का माना जाएगा।

1.4

इन नियमों एवं शर्तों के उद्देश्य से “निरीक्षण निकाय (Inspection Body)” से आशय ऐसे किसी संगठन अथवा व्यक्ति से है जो निरीक्षण सेवाएँ प्रदान करता हो तथा जिसे SDAB द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा जो SDAB से मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक है।


सामान्य प्रावधान

SDAB समय-समय पर निरीक्षण निकायों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणों की समीक्षा करेगा तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त दस्तावेज़, अभिलेख, निरीक्षण रिपोर्ट, तकनीकी जानकारी अथवा अन्य उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

यदि निरीक्षण निकाय SDAB द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो SDAB निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है—

  • अतिरिक्त मूल्यांकन (Additional Assessment) आयोजित करना।
  • निगरानी (Surveillance) निरीक्षण करना।
  • निरीक्षण निकाय की मान्यता की समीक्षा करना।
  • आवश्यक होने पर मान्यता को निलंबित अथवा समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना।

इन सभी कार्यवाहियों का व्यय निरीक्षण निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।

निरीक्षण निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत सभी अभिलेख, विवरण, वित्तीय जानकारी, तकनीकी दस्तावेज़ तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित जानकारी सत्य, अद्यतन एवं पूर्ण हो।

SDAB को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन आवश्यकतानुसार स्वतंत्र रूप से कर सके।


2. प्रमाणपत्र एवं लोगो (Certificates and Logos)

2.1

मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकाय SDAB का लोगो केवल उन विशिष्ट उपकरणों, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित प्रमाणपत्रों पर ही उपयोग कर सकता है, जिनका निरीक्षण एवं प्रमाणन उसके मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र (Accredited Scope) के अंतर्गत किया गया हो।

2.2

निरीक्षण निकाय अपने ग्राहकों को, जहाँ उचित एवं आवश्यक हो, अपने व्यवसाय के उन क्षेत्रों की स्पष्ट जानकारी देगा जो SDAB द्वारा मान्यता प्राप्त या मूल्यांकित नहीं हैं।

2.3

SDAB के लोगो का उपयोग केवल तभी किया जा सकेगा जब मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकाय द्वारा SDAB को देय सभी शुल्क पूर्ण रूप से जमा कर दिए गए हों।

2.4

प्रत्येक मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकाय अपने सकल वार्षिक कारोबार (Gross Turnover), मूल्य वर्धित कर (VAT) अथवा अन्य समकक्ष करों को छोड़कर, के आधार पर निर्धारित वार्षिक मान्यता शुल्क का भुगतान करेगा। यह शुल्क SDAB द्वारा जारी चालान (Invoice) एवं शुल्क अनुसूची के अनुसार देय होगा।

2.5

SDAB की मान्यता के संबंध में किसी अन्य लोगो, चिन्ह अथवा प्रतीक (जैसे “Crown and Tick”) का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है तथा यह SDAB के अधिकार क्षेत्र एवं प्रतिनिधित्व से बाहर माना जाएगा।

2.6

SDAB के नाम, लोगो, कार्य, दस्तावेज़ों तथा उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सामग्री से संबंधित समस्त कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) SDAB की विशिष्ट संपत्ति रहेंगे, जब तक कि SDAB द्वारा लिखित रूप में अन्यथा स्वीकृति न दी गई हो।


3. नोटिस (Notice)

3.1

इन नियमों एवं शर्तों, SDAB की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं अथवा SDAB एवं उसके मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकायों के मध्य हुए किसी भी अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक प्रत्येक नोटिस लिखित रूप में होगा तथा संबंधित पक्ष अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

3.2

नोटिस निम्नलिखित माध्यमों से भेजा जा सकता है—

(क) प्राप्तकर्ता के पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से पहुँचाकर; अथवा

(ख) अग्रिम डाक शुल्क सहित पंजीकृत डाक (Registered Post) या रिकॉर्डेड डिलीवरी (Recorded Delivery) द्वारा भेजकर।

3.3

डाक द्वारा भेजा गया नोटिस निम्नानुसार विधिवत् प्राप्त माना जाएगा—

  • (क) यदि यूनाइटेड किंगडम के भीतर भेजा गया हो, तो डाक में प्रेषण के 70 घंटे पश्चात।
  • (ख) यदि यूनाइटेड किंगडम के बाहर भेजा गया हो, तो प्रेषण की तिथि से 9 (नौ) दिनों के पश्चात।

3.4

नोटिस की सेवा (Service of Notice) सिद्ध करने के लिए यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि नोटिस उचित पते पर संबोधित किया गया था, आवश्यक डाक शुल्क के साथ भेजा गया था तथा विधिवत् डाक में प्रेषित किया गया था।


4. मान्यता, प्रमाणपत्र एवं पंजीकरण की वापसी (Withdrawal of Accreditation, Certificate and Registration)

4.1

यदि कोई निरीक्षण निकाय इन नियमों एवं शर्तों अथवा अपनी मान्यता से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो SDAB को यह अधिकार होगा कि वह—

  • मान्यता प्रमाणपत्र (जो सदैव SDAB की संपत्ति रहेगा) वापस ले ले; तथा
  • SDAB के लोगो के उपयोग का अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दे।

4.2

मान्यता समाप्त होने अथवा वापस लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षण निकाय तत्काल प्रभाव से—

  • SDAB के लोगो का उपयोग बंद करेगा;
  • SDAB की मान्यता का उल्लेख करने वाले सभी विज्ञापन, प्रचार सामग्री, वेबसाइट, डिजिटल सामग्री एवं अन्य विपणन साधनों का उपयोग बंद करेगा।

4.3

यदि SDAB ऐसा निर्देश देता है, तो निरीक्षण निकाय के पास उपलब्ध वे सभी दस्तावेज़, प्रमाणपत्र, अभिलेख अथवा अन्य सामग्री जिनमें SDAB का उल्लेख हो, उन्हें स्थायी रूप से संशोधित, हटाया अथवा नष्ट किया जाएगा ताकि SDAB का कोई भी संदर्भ शेष न रहे।

4.4

यदि SDAB द्वारा जारी किसी भी चालान (Invoice) की देय राशि चालान की तिथि से 60 (साठ) दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो निरीक्षण निकाय एवं SDAB के मध्य अनुबंध स्वतः समाप्त माना जाएगा।

4.5

दोनों में से कोई भी पक्ष बिना कोई कारण बताए दूसरे पक्ष को 60 (साठ) दिनों का लिखित नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

4.6

यदि निरीक्षण निकाय इन नियमों एवं शर्तों का गंभीर उल्लंघन करता है अथवा ऐसा उल्लंघन होने की स्पष्ट संभावना हो, तो SDAB लिखित सूचना देकर तत्काल प्रभाव से इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।


5. मान्यता सेवाएँ (Accreditation Services)

5.1

SDAB की मान्यता सेवाएँ केवल उन प्रमाणपत्रों पर लागू होंगी जो निरीक्षण निकाय द्वारा उन मानकों एवं कार्यक्षेत्र (Scope) के अंतर्गत जारी किए गए हों, जिन्हें निरीक्षण निकाय एवं SDAB के मध्य संपन्न अनुबंध अथवा Notice of Understanding में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया हो।

5.2

जब तक SDAB द्वारा लिखित रूप में अन्यथा घोषित न किया जाए, SDAB द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस बात का संकेत देते हैं कि SDAB तथा उसके मूल्यांकनकर्ताओं (Assessors) के अनुसार संबंधित मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकाय ने मान्यता प्रमाणपत्र एवं अनुबंधीय दस्तावेज़ों में वर्णित कार्यक्षेत्र एवं मानकों के संबंध में SDAB की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी क्षमता (Competence) एवं अनुरूपता (Conformity) प्रदर्शित की है।

5.3

प्रमाणपत्र जारी करते समय SDAB इस बात की पुष्टि करता है कि संबंधित निरीक्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकायों के आधिकारिक रजिस्टर में पंजीकृत है।

5.4

निरीक्षण निकायों एवं उनके ग्राहकों को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि SDAB की मान्यता किसी भी मानक के प्रत्येक प्रावधान के पूर्ण एवं निरंतर अनुपालन (Continuous Compliance) की गारंटी नहीं है।

निम्नलिखित परिस्थितियाँ SDAB के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर हैं—

  • मूल्यांकन का नमूना-आधारित (Sample-Based) स्वरूप।
  • SDAB की अनुपस्थिति में निरीक्षण निकाय द्वारा अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन।
  • दैनिक परिचालन गतिविधियाँ।
  • तकनीकी एवं प्रशासनिक परिवर्तन।
  • अन्य संचालन संबंधी परिस्थितियाँ।

अतः SDAB प्रत्येक निरीक्षण, परीक्षण अथवा प्रमाणन परिणाम की व्यक्तिगत गारंटी प्रदान नहीं करता।

5.5

निरीक्षण निकायों को यह भी सूचित किया जाता है कि मान्यता के कार्यक्षेत्र में उल्लिखित किसी भी मानक के संबंध में “अनुपालन (Compliance)” अथवा “मान्यता प्राप्त (Accredited)” शब्दों की व्याख्या किसी तृतीय पक्ष, ग्राहक, संस्था अथवा संगठन द्वारा SDAB की व्याख्या से भिन्न हो सकती है।

SDAB द्वारा जारी प्रमाणपत्र का मुख्य उद्देश्य निरीक्षण निकाय की प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी क्षमता तथा मूल्यांकन के समय प्रदर्शित दक्षता की पुष्टि करना है, न कि प्रत्येक व्यक्तिगत निरीक्षण परिणाम अथवा निर्णय की गारंटी देना।


6. अतिरिक्त सलाह, अधिकार एवं व्याख्या (Further Advice, Authority and Interpretation)

6.1

SDAB सभी निरीक्षण निकायों एवं उनके ग्राहकों को सलाह देता है कि मान्यता (Accreditation) अथवा प्रमाणन (Certification) सेवाओं का उपयोग करने से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र विशेषज्ञ अथवा विधिक (Legal) सलाह अवश्य प्राप्त करें।

6.2

SDAB का अधिकार केवल उसी सीमा तक सीमित है जितना अधिकार निरीक्षण निकाय द्वारा मान्यता सेवाओं के अनुबंध के अंतर्गत उसे सौंपा गया है।

जब तक SDAB लिखित रूप में स्पष्ट रूप से घोषणा न करे, वह किसी भी प्रकार के—

  • वैधानिक (Legal)
  • सरकारी (Governmental)
  • नियामक (Regulatory)
  • आधिकारिक (Official)
  • सांविधिक (Statutory)

अधिकार का दावा नहीं करता।

6.3

कोई भी निरीक्षण निकाय यह दावा नहीं करेगा, न ही ऐसा संकेत देगा अथवा किसी को ऐसा विश्वास दिलाएगा कि SDAB की मान्यता प्राप्त होने के कारण उसे—

  • यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार,
  • किसी अन्य देश की सरकार,
  • किसी आयोग (Commission),
  • किसी वैधानिक निकाय,
  • किसी नियामक संस्था,
  • अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण

का समर्थन, अनुमोदन, लाइसेंस अथवा आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है, जब तक कि ऐसी स्वीकृति संबंधित प्राधिकरण द्वारा विधिवत् लिखित रूप में प्रदान न की गई हो।

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7. प्रचलित कानून एवं दायित्व की सीमा (Governing Law and Limitation of Liability)

7.1

ये नियम एवं शर्तें तथा SDAB की समस्त गतिविधियाँ इंग्लैंड एवं वेल्स के कानूनों के अधीन संचालित एवं व्याख्यायित की जाएँगी।

इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के निपटान हेतु लंदन (यूनाइटेड किंगडम) के सक्षम न्यायालयों का विशेष एवं अनन्य अधिकार क्षेत्र (Exclusive Jurisdiction) होगा।

7.2

यदि भविष्य में किसी नए कानून, अधिनियम, नियम, विनियम अथवा सरकारी आदेश के कारण SDAB की पूर्व की गई गतिविधियाँ प्रभावित, अमान्य अथवा अवैध घोषित हो जाती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम, हानि, व्यय, नुकसान अथवा दायित्व के लिए SDAB उत्तरदायी नहीं होगा।


8. भुगतान (Payments)

8.1 सामान्य भुगतान सिद्धांत एवं भुगतान के तरीके (General Payment Principle & Methods)

8.1.1

सनातन धर्मा एक्रेडिटेशन बोर्ड (SDAB) अपनी मान्यता (Accreditation), निगरानी (Surveillance) तथा अन्य संबंधित सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान (Advance Payment) के सिद्धांत का पालन करता है।

मान्यता से संबंधित सभी शुल्क, प्रभार तथा अन्य वित्तीय दायित्वों का भुगतान SDAB द्वारा जारी आधिकारिक चालान (Invoice) एवं शुल्क अनुसूची (Fee Schedule) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा।

8.1.2

भुगतान का प्राथमिक एवं मानक तरीका सेवा प्रारम्भ होने अथवा मान्यता वर्ष आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण अग्रिम भुगतान (Full Advance Payment) होगा। इसमें निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित हो सकते हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं—

  • प्रारंभिक आवेदन (Application) एवं मूल्यांकन शुल्क।
  • वार्षिक मान्यता शुल्क (Annual Accreditation Fee), जो सकल वार्षिक कारोबार (Gross Turnover) के आधार पर निर्धारित होगा।
  • निगरानी निरीक्षण (Surveillance Visit) शुल्क।
  • मूल्यांकन दल (Assessment Team) के यात्रा एवं आवास व्यय (पूर्व स्वीकृत अनुमान के अनुसार)।
  • विशेष मूल्यांकन (Extraordinary Assessment) अथवा जांच (Investigation) शुल्क।
  • कार्यक्षेत्र (Scope) विस्तार हेतु अतिरिक्त मूल्यांकन शुल्क।

8.1.3

वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था (जैसे चरणबद्ध भुगतान अथवा त्रैमासिक किस्तें) केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है—

(क) निरीक्षण निकाय द्वारा नियत तिथि से पूर्व लिखित अनुरोध किया गया हो।

(ख) SDAB के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित स्वीकृति प्रदान की गई हो।

(ग) दोनों पक्षों के बीच पृथक हस्ताक्षरित भुगतान समझौता (Payment Agreement) निष्पादित किया गया हो, जिसमें भुगतान अनुसूची, राशि तथा भुगतान में चूक (Default) की स्थिति में परिणाम स्पष्ट रूप से वर्णित हों।

8.1.4

सभी भुगतान चालान में उल्लिखित मुद्रा (सामान्यतः अमेरिकी डॉलर, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो) में किए जाएंगे तथा प्रत्येक भुगतान के साथ संबंधित SDAB चालान संख्या (Invoice Number) का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

बैंक हस्तांतरण शुल्क, मुद्रा विनिमय शुल्क अथवा अन्य किसी भी लेन-देन व्यय का वहन निरीक्षण निकाय द्वारा किया जाएगा, ताकि SDAB को चालान में उल्लिखित पूर्ण राशि प्राप्त हो सके।


8.2 शुल्क की गणना एवं संरचना (Calculation and Structure of Fees)

8.2.1 वार्षिक मान्यता शुल्क

वार्षिक मान्यता शुल्क निरीक्षण निकाय के निरीक्षण संबंधी समस्त कार्यों से प्राप्त सकल वार्षिक कारोबार (Gross Annual Turnover) के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

इस गणना में मूल्य वर्धित कर (VAT) अथवा अन्य बिक्री कर सम्मिलित नहीं होंगे।

लागू प्रतिशत दर अनुबंध अथवा शुल्क अनुसूची में निर्धारित की जाएगी।

निरीक्षण निकाय अपने वार्षिक कारोबार का सही एवं सत्य विवरण प्रस्तुत करेगा तथा SDAB के अनुरोध पर लेखापरीक्षित (Audited) वित्तीय विवरण अथवा अन्य संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध कराएगा।

8.2.2 मूल्यांकन एवं निगरानी शुल्क

ये शुल्क SDAB द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन एवं निगरानी कार्यों की प्रत्यक्ष लागत को कवर करते हैं तथा निम्न आधारों पर निर्धारित किए जाएंगे—

  • मूल्यांकनकर्ता अथवा मुख्य मूल्यांकनकर्ता (Lead Assessor) की दैनिक अथवा प्रति घंटा दर।
  • मान्यता के कार्यक्षेत्र एवं उसकी जटिलता।
  • यात्रा समय, परिवहन, आवास एवं दैनिक भत्ते (Subsistence) का वास्तविक व्यय अथवा पूर्व निर्धारित दर।
  • प्रशासनिक व्यय एवं रिपोर्ट तैयार करने का खर्च।

8.2.3 अन्य शुल्क

SDAB आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त शुल्क भी निर्धारित कर सकता है—

  • विलंबित भुगतान पर दंड।
  • खोए हुए प्रमाणपत्र का पुनः निर्गमन।
  • कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण पुनर्मूल्यांकन।
  • अपील (Appeal) की प्रक्रिया।
  • निलंबन (Suspension) के बाद पुनः बहाली (Reinstatement)।

8.3 चालान एवं भुगतान की शर्तें (Invoicing and Payment Terms)

8.3.1

SDAB सभी शुल्कों के लिए औपचारिक चालान (Formal Invoice) जारी करेगा।

वार्षिक शुल्क के संबंध में सामान्यतः मान्यता की वर्षगाँठ (Anniversary Date) से 30 से 60 दिन पूर्व चालान जारी किया जाएगा।

8.3.2

जब तक लिखित रूप में अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, प्रत्येक चालान का भुगतान उसकी जारी तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।

8.3.3

भुगतान तभी प्राप्त माना जाएगा जब संबंधित राशि SDAB के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा होकर पूर्णतः क्लियर (Cleared) हो जाए।

8.3.4

निरीक्षण निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि SDAB के पास उसका संपर्क एवं बिलिंग संबंधी विवरण सदैव अद्यतन रहे।

यदि किसी चालान में कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो उसकी प्राप्ति के 14 (चौदह) दिनों के भीतर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी।


8.4 विलंबित अथवा अपूर्ण भुगतान के परिणाम (Consequences of Late or Non-Payment)

8.4.1 विलंब भुगतान दंड

यदि कोई चालान नियत तिथि तक पूर्ण रूप से जमा नहीं किया जाता है, तो SDAB बकाया राशि पर विलंब शुल्क (Late Payment Penalty) लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यह दंड बकाया राशि के एक निर्धारित प्रतिशत (उदाहरणार्थ 1.5% प्रति माह अथवा लागू कानून के अनुसार अधिकतम अनुमत दर) के आधार पर प्रतिमाह चक्रवृद्धि (Compounded Monthly) रूप में लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अनुस्मारक (Reminder) भेजने एवं प्रशासनिक प्रक्रिया हेतु पृथक शुल्क भी लिया जा सकता है।

8.4.2 सेवाओं एवं मान्यता का निलंबन

यदि किसी चालान की राशि उसकी जारी तिथि से 60 (साठ) दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो SDAB निरीक्षण निकाय की मान्यता निलंबित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकता है।

निलंबन की अवधि में—

  • निरीक्षण निकाय की मान्यता अस्थायी रूप से अमान्य मानी जाएगी।
  • SDAB लोगो युक्त किसी भी प्रमाणपत्र का जारी करना तत्काल बंद करना होगा।
  • SDAB मान्यता से संबंधित सभी दावे एवं प्रचार तत्काल समाप्त करने होंगे।
  • निरीक्षण निकाय का नाम SDAB की सार्वजनिक मान्यता सूची (Public Register) से अस्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।
  • सभी चल रहे मूल्यांकन एवं निगरानी कार्य स्थगित कर दिए जाएंगे।

8.4.3 अंतिम मांग एवं मान्यता की वापसी

यदि निलंबन के पश्चात SDAB द्वारा लिखित अंतिम मांग (Formal Demand) जारी किए जाने के बाद भी निर्धारित अतिरिक्त अवधि (उदाहरणार्थ 14 दिन) के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता, तो SDAB धारा 4 के अनुसार मान्यता को पूर्ण रूप से वापस लेने की कार्यवाही करेगा।

ऐसी वापसी की सार्वजनिक सूचना भी जारी की जा सकती है।

8.4.4 कानूनी कार्यवाही

SDAB सभी बकाया शुल्क, विलंब दंड, प्रशासनिक व्यय तथा न्यायालयीन एवं कानूनी खर्चों की वसूली हेतु ऋण वसूली एजेंसियों (Debt Collection Agencies) अथवा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ऐसी कार्यवाही में होने वाले सभी युक्तिसंगत व्यय का वहन निरीक्षण निकाय द्वारा किया जाएगा।


8.5 वित्तीय विवाद (Financial Disputes)

8.5.1

यदि निरीक्षण निकाय किसी चालान (Invoice) की राशि के संबंध में वास्तविक (Bona Fide) विवाद उठाना चाहता है, तो उसे चालान प्राप्त होने की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर आवश्यक सहायक दस्तावेज़ों सहित SDAB के लेखा विभाग (Accounts Department) को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा।

जब तक विवाद की जाँच चल रही हो, तब भी चालान की वह राशि जिस पर कोई विवाद नहीं है, उसका भुगतान नियत तिथि तक करना अनिवार्य होगा।

8.5.2

शुल्क के संबंध में विवाद होने से निरीक्षण निकाय की उन देय राशियों के भुगतान की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती जिन पर कोई विवाद नहीं है।

ऐसा विवाद SDAB को यह अधिकार प्रयोग करने से भी नहीं रोकता कि वह अविवादित बकाया राशि के कारण अपनी सेवाएँ अथवा मान्यता निलंबित कर सके।


8.6 भुगतान पर प्रमाणपत्रों की वैधता निर्भर होना

(Validity of Certificates Contingent on Payment)

8.6.1

निरीक्षण निकाय की मान्यता तथा उससे संबंधित प्रमाणपत्रों एवं SDAB के लोगो के उपयोग का अधिकार इस शर्त पर आधारित होगा कि निरीक्षण निकाय द्वारा SDAB को देय सभी शुल्क समय पर पूर्ण रूप से जमा किए गए हों तथा उसका वित्तीय रिकॉर्ड संतोषजनक हो।

यदि निरीक्षण निकाय निर्धारित अनुग्रह अवधि (Grace Period) से अधिक समय तक बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा कोई भी प्रमाणपत्र उसकी मुद्रित समाप्ति तिथि (Expiry Date) शेष होने पर भी स्वतः अमान्य (Invalid) माना जाएगा।


8.7 शुल्क में परिवर्तन (Price Changes)

8.7.1

SDAB समय-समय पर अपने शुल्क, दैनिक दरों (Daily Rates) तथा अन्य वित्तीय प्रभारों की समीक्षा एवं संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना सभी मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकायों को उचित समय पूर्व (सामान्यतः 90 दिन पूर्व) लिखित रूप में प्रदान की जाएगी।

संशोधित शुल्क सामान्यतः अगले मान्यता वर्ष अथवा अनुबंध नवीनीकरण (Contract Renewal) से प्रभावी होंगे, जब तक कि विशेष परिस्थितियों में तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक न हो।


अस्वीकरण (Disclaimer)

यह दस्तावेज़ केवल पठनीयता, स्पष्टता तथा बेहतर समझ के उद्देश्य से मूल पाठ का पुनर्संरचित एवं संशोधित संस्करण है।

इसे किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह (Legal Advice) नहीं माना जाएगा।

मूल दस्तावेज़ में अनेक व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ, अस्पष्ट भाषा तथा कुछ ऐसे प्रावधान सम्मिलित थे जिनकी कानूनी व्याख्या भिन्न हो सकती है, जैसे—

  • अत्यंत संक्षिप्त नोटिस अवधि।
  • व्यापक बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) संबंधी दावे।
  • दायित्व (Liability) की अस्पष्ट सीमाएँ।
  • अन्य संभावित कानूनी अस्पष्टताएँ।

इसलिए SDAB अथवा किसी समान मान्यता संस्था के साथ कोई भी अनुबंध करने से पूर्व संबंधित पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों एवं शर्तों की समीक्षा संबंधित क्षेत्राधिकार के अनुभवी एवं योग्य विधिक विशेषज्ञ (Qualified Legal Professional) से अवश्य कराएँ।

साथ ही, मूल दस्तावेज़ में उल्लिखित “LONDON, UK” शब्दावली कानूनी दृष्टि से पूर्णतः सटीक नहीं है। उपयुक्त विधिक अभिव्यक्ति “इंग्लैंड एवं वेल्स के कानून (Laws of England and Wales)” होगी।


शाखा कार्यालय (Branches)

SDAB Accreditation

SDAB मुख्य कार्यालय (Head Office)

Sanatan Dharma Accreditation Board (SDAB)
SDAB House
C/O Mr. Garry
54, Glengarnock Avenue
E-14 3BP, Isle of Dogs, London, UK

दूरभाष (Tel): +44-8369083940
ईमेल: info@sanatanboards.com
वेबसाइट: www.sanatanboards.in


मुंबई मुख्य कार्यालय (Mumbai Head Office)

Sanatan Dharma Accreditation Board (SDAB)
SDAB House
B-401, New Om Kaveri CHS Ltd.
Nagindas Pada,
Next to Shiv Sena Office,
Nallasopara (East), Maharashtra, India

दूरभाष (Tel): +91-7499991895
ईमेल: info@sanatanboards.com
वेबसाइट: www.sanatanboards.in


दिल्ली-एनसीआर पंजीकृत कार्यालय (Delhi-NCR Registered Office)

Sanatan Dharma Accreditation Board (SDAB)
SDAB House
Asaoti, District Palwal
Faridabad – Delhi NCR, Haryana, India

दूरभाष (Tel): +91-7979801035
फैक्स (Fax): +91-250-2341170
वेबसाइट: www.sanatanboards.in

"सनातन धर्म – न आदि, न अंत, केवल सत्य और अनंत!"

  1. 🚩 “सनातन धर्म है शाश्वत, सत्य का उजियारा,
    अधर्म मिटे, जग में फैले ज्ञान का पसारा।
    धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान का अद्भुत संगम,
    मोक्ष का मार्ग दिखाए, यही है इसका धरम!” 🙏

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